टपक सिंचाई सब्सिडी

PM कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' घटक के तहत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई सब्सिडी हेतु आवेदन करें, जो पात्र किसानों के लिए स्थापना लागत का 45-55% कवर करती है।

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Required Documents

भूमि स्वामित्व/पट्टा रिकॉर्ड
आधार-लिंक्ड बैंक खाता विवरण
सुनिश्चित जल स्रोत का प्रमाण (बोरवेल/नहर/तालाब)

Step-by-Step Process

1

राज्य कृषि पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें

अपने राज्य के कृषि/बागवानी विभाग पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें, जो स्थानीय रूप से PMKSY के सूक्ष्म-सिंचाई घटक को लागू करता है।

2

तकनीकी सर्वेक्षण करवाएं

एक सूचीबद्ध सिंचाई कंपनी या विभागीय अधिकारी आपकी भूमि हेतु सिस्टम लेआउट डिज़ाइन करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण करता है।

3

सूचीबद्ध विक्रेता चुनें

अनुमोदित डिज़ाइन के अनुसार सिस्टम आपूर्ति व स्थापित करने हेतु राज्य-सूचीबद्ध ड्रिप/स्प्रिंकलर उपकरण विक्रेता चुनें।

4

स्थापना व संयुक्त सत्यापन

स्थापना के बाद, विभाग व विक्रेता द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन पुष्टि करता है कि सिस्टम अनुमोदित डिज़ाइन व क्षेत्र से मेल खाता है।

5

सब्सिडी वितरण प्राप्त करें

सत्यापन के बाद सब्सिडी (छोटे/सीमांत किसानों हेतु 45%, कुछ मामलों में 55%) सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा होती है।

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