आयकर रिटर्न फाइलिंग
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना आयकर रिटर्न (अधिकांश वेतनभोगियों हेतु ITR-1/सहज) ऑनलाइन दाखिल करें, जिसमें फॉर्म 26AS व AIS से विवरण पहले से भरे होते हैं।
Income Tax Department Update: The Income Tax Department recently announced (dated 13-Jul-2026): "CBDT has issued Notification No. 80/2026 [F. No. 275/19/2026-IT(B)], notifying that specified payments such as interest, dividends, professional fees, commission, brokerage, and other financial service-related income received by eligible IFSC Units shall be exempt from TDS under the Income-tax Act, 2025." — see the official notification/circular for details.
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Required Documents
Step-by-Step Process
1
ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें
अपने पैन को यूज़र आईडी के रूप में उपयोग कर या आधार OTP के माध्यम से incometax.gov.in पर लॉगिन करें।
2
ITR फॉर्म व निर्धारण वर्ष चुनें
'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें, संबंधित निर्धारण वर्ष चुनें, और यदि आप ₹50 लाख से कम आय वाले वेतनभोगी हैं तो ITR-1 चुनें।
3
पहले से भरे विवरण सत्यापित करें
फॉर्म 26AS व वार्षिक सूचना विवरण (AIS) से स्वतः भरे वेतन, TDS व ब्याज आय की समीक्षा करें; किसी भी विसंगति को सुधारें।
4
कटौती का दावा करें व कर की गणना करें
पात्र कटौती (80C, 80D, HRA, गृह ऋण ब्याज) दर्ज करें और पोर्टल को अपना अंतिम देय कर या रिफंड की गणना करने दें।
5
जमा करें और ई-सत्यापित करें
रिटर्न जमा करें और 30 दिनों के भीतर आधार OTP से ई-सत्यापन पूरा करें - असत्यापित रिटर्न दाखिल न होने के रूप में माना जाता है।
Pro Tips & Warnings
- अपने वास्तविक बैंक ब्याज व लाभांश आय के विरुद्ध हमेशा AIS/TIS विवरण की जांच करें - बेमेल होना कर नोटिस का एक सामान्य कारण है।
- नियत तिथि (आमतौर पर 31 जुलाई) से पहले फाइल करने से धारा 234F के तहत विलंब शुल्क से बचा जा सकता है और पूंजीगत हानि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- जमा करने के तुरंत बाद आधार OTP, नेट बैंकिंग या बैंक खाते से ई-सत्यापित करें - असत्यापित ITR कानूनी रूप से दाखिल नहीं माना जाता।