आयकर रिटर्न फाइलिंग

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना आयकर रिटर्न (अधिकांश वेतनभोगियों हेतु ITR-1/सहज) ऑनलाइन दाखिल करें, जिसमें फॉर्म 26AS व AIS से विवरण पहले से भरे होते हैं।

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Income Tax Department Update: The Income Tax Department recently announced (dated 13-Jul-2026): "CBDT has issued Notification No. 80/2026 [F. No. 275/19/2026-IT(B)], notifying that specified payments such as interest, dividends, professional fees, commission, brokerage, and other financial service-related income received by eligible IFSC Units shall be exempt from TDS under the Income-tax Act, 2025." — see the official notification/circular for details.
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Required Documents

नियोक्ता से फॉर्म 16
बैंक ब्याज प्रमाण पत्र / फॉर्म 26AS
निवेश/कटौती प्रमाण (80C, 80D, गृह ऋण ब्याज)

Step-by-Step Process

1

ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें

अपने पैन को यूज़र आईडी के रूप में उपयोग कर या आधार OTP के माध्यम से incometax.gov.in पर लॉगिन करें।

2

ITR फॉर्म व निर्धारण वर्ष चुनें

'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें, संबंधित निर्धारण वर्ष चुनें, और यदि आप ₹50 लाख से कम आय वाले वेतनभोगी हैं तो ITR-1 चुनें।

3

पहले से भरे विवरण सत्यापित करें

फॉर्म 26AS व वार्षिक सूचना विवरण (AIS) से स्वतः भरे वेतन, TDS व ब्याज आय की समीक्षा करें; किसी भी विसंगति को सुधारें।

4

कटौती का दावा करें व कर की गणना करें

पात्र कटौती (80C, 80D, HRA, गृह ऋण ब्याज) दर्ज करें और पोर्टल को अपना अंतिम देय कर या रिफंड की गणना करने दें।

5

जमा करें और ई-सत्यापित करें

रिटर्न जमा करें और 30 दिनों के भीतर आधार OTP से ई-सत्यापन पूरा करें - असत्यापित रिटर्न दाखिल न होने के रूप में माना जाता है।

Pro Tips & Warnings