कृषि यंत्र सब्सिडी
agrimachinery.nic.in पोर्टल के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) के तहत कृषि यंत्रों (टिलर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल) पर सब्सिडी हेतु आवेदन करें या कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करें।
Required Documents
Step-by-Step Process
1
DBT कृषि पोर्टल पर पंजीकरण करें
agrimachinery.nic.in से जुड़े अपने राज्य के DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) कृषि पोर्टल पर किसान के रूप में पंजीकरण करें।
2
यंत्र चुनें व ऑनलाइन आवेदन करें
अनुमोदित सूची से आवश्यक यंत्र/उपकरण चुनें व डीलर कोटेशन के साथ अपना आवेदन जमा करें।
3
लॉटरी/प्राथमिकता आधारित चयन
चूंकि मांग अक्सर वार्षिक कोटे से अधिक होती है, चयन लॉटरी या प्राथमिकता स्कोरिंग (SC/ST/महिला/छोटे किसानों को वरीयता) के माध्यम से होता है।
4
खरीदें व चालान अपलोड करें
यदि चयनित हों, तो पंजीकृत डीलर से यंत्र खरीदें व पोर्टल पर चालान व यंत्र की तस्वीर अपलोड करें।
5
भौतिक सत्यापन व सब्सिडी जमा
सब्सिडी (आमतौर पर 40-50%) आपके बैंक खाते में जमा होने से पहले एक कृषि विभाग अधिकारी आपके खेत पर यंत्र का भौतिक सत्यापन करता है।
Pro Tips & Warnings
- वार्षिक आवेदन विंडो खुलते ही आवेदन करें - लोकप्रिय यंत्र श्रेणियां अक्सर दिनों के भीतर अपने कोटे तक पहुंच जाती हैं।
- कस्टम हायरिंग सेंटर (अन्य किसानों को उपकरण किराए पर देना) को व्यक्तिगत यंत्र खरीद की तुलना में अधिक सब्सिडी दरें मिलती हैं, उद्यमी किसानों के लिए विचार करने योग्य।
- मूल चालान व तस्वीरें सुरक्षित रखें, क्योंकि भौतिक सत्यापन चरण में खरीदे गए सटीक सीरियल नंबर का मिलान आवश्यक है।