कृषि यंत्र सब्सिडी

agrimachinery.nic.in पोर्टल के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) के तहत कृषि यंत्रों (टिलर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल) पर सब्सिडी हेतु आवेदन करें या कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करें।

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Required Documents

भूमि रिकॉर्ड/किसान पंजीकरण
आधार-लिंक्ड बैंक खाता विवरण
पंजीकृत यंत्र डीलर से कोटेशन

Step-by-Step Process

1

DBT कृषि पोर्टल पर पंजीकरण करें

agrimachinery.nic.in से जुड़े अपने राज्य के DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) कृषि पोर्टल पर किसान के रूप में पंजीकरण करें।

2

यंत्र चुनें व ऑनलाइन आवेदन करें

अनुमोदित सूची से आवश्यक यंत्र/उपकरण चुनें व डीलर कोटेशन के साथ अपना आवेदन जमा करें।

3

लॉटरी/प्राथमिकता आधारित चयन

चूंकि मांग अक्सर वार्षिक कोटे से अधिक होती है, चयन लॉटरी या प्राथमिकता स्कोरिंग (SC/ST/महिला/छोटे किसानों को वरीयता) के माध्यम से होता है।

4

खरीदें व चालान अपलोड करें

यदि चयनित हों, तो पंजीकृत डीलर से यंत्र खरीदें व पोर्टल पर चालान व यंत्र की तस्वीर अपलोड करें।

5

भौतिक सत्यापन व सब्सिडी जमा

सब्सिडी (आमतौर पर 40-50%) आपके बैंक खाते में जमा होने से पहले एक कृषि विभाग अधिकारी आपके खेत पर यंत्र का भौतिक सत्यापन करता है।

Pro Tips & Warnings