राष्ट्रीय पेंशन योजना
eNPS पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में ऑनलाइन नामांकन करें ताकि बाजार-लिंक्ड रिटर्न के साथ सेवानिवृत्ति कोष बनाया जा सके, और धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त कर कटौती का दावा करें।
Required Documents
Step-by-Step Process
eNPS पर पंजीकरण करें
enps.nsdl.com पर जाएं, 'National Pension System' चुनें और अपने पैन व आधार-लिंक्ड मोबाइल OTP का उपयोग कर पंजीकरण करें।
खाता प्रकार व फंड मैनेजर चुनें
टियर-I (सेवानिवृत्ति खाता, प्रतिबंधित निकासी) चुनें और एक पेंशन फंड मैनेजर व एसेट आवंटन (एक्टिव या ऑटो चॉइस) चुनें।
KYC व फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करें
आधार OTP के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा करें, और स्कैन की गई फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें।
प्रारंभिक योगदान करें
नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से न्यूनतम प्रारंभिक योगदान (टियर-I हेतु ₹500) ऑनलाइन भुगतान करें।
PRAN प्राप्त करें
आपको तुरंत एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) मिलती है, जिसका उपयोग आप भविष्य के सभी योगदान व ट्रैकिंग के लिए करेंगे।
Pro Tips & Warnings
- धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती विशेष रूप से NPS के लिए उपलब्ध है, धारा 80C की ₹1.5 लाख सीमा के अतिरिक्त।
- टियर-I निकासी प्रतिबंधों वाला मुख्य सेवानिवृत्ति खाता है; टियर-II बिना लॉक-इन वाला स्वैच्छिक बचत खाता है, लेकिन कोई अलग कर लाभ नहीं।
- सेवानिवृत्ति (60 वर्ष) पर, आपको कोष का कम से कम 40% वार्षिकी (नियमित पेंशन) खरीदने हेतु उपयोग करना होगा; शेष एकमुश्त निकाला जा सकता है।