पैन-आधार लिंक करें
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करें - रिटर्न दाखिल करने व पैन को चालू रखने हेतु अनिवार्य, समय सीमा के बाद करने पर विलंब शुल्क लगता है।
Required Documents
Step-by-Step Process
1
लिंक स्थिति जांचें
incometax.gov.in पर, यह जांचने के लिए कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं, 'Link Aadhaar Status' का उपयोग करें (लॉगिन की आवश्यकता नहीं)।
2
विलंब शुल्क भुगतान करें (यदि लागू हो)
यदि समय सीमा के बाद लिंक कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले 'e-Pay Tax' के तहत 'Other Receipts' चुनकर ₹1,000 का विलंब शुल्क भुगतान करें।
3
लिंक अनुरोध जमा करें
'Link Aadhaar' पर जाएं, अपना पैन व आधार नंबर दर्ज करें, और अनुरोध जमा करें।
4
OTP से सत्यापित करें
अनुरोध पूरा करने के लिए अपने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से पुष्टि करें।
5
बाद में लिंकिंग स्थिति जांचें
लिंकिंग आमतौर पर कुछ घंटों से कुछ दिनों में पूरी हो जाती है; पुष्टि के लिए 'Link Aadhaar Status' दोबारा जांचें।
Pro Tips & Warnings
- असंबद्ध पैन 'निष्क्रिय' हो जाता है, जिससे लिंक होने तक ITR दाखिल करना, रिफंड व उच्च TDS/TCS कटौती अवरुद्ध हो जाती है।
- पैन व आधार रिकॉर्ड के बीच आपका नाम व जन्मतिथि मेल खाना चाहिए, अन्यथा लिंक अनुरोध विफल हो जाएगा - यदि आवश्यक हो तो पहले किसी एक को सुधारें।
- ₹1,000 का विलंब शुल्क लिंक अनुरोध जमा करने से पहले भुगतान करना होगा, बाद में नहीं - पोर्टल स्वतः भुगतान स्थिति जांचता है।