पैन-आधार लिंक करें

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करें - रिटर्न दाखिल करने व पैन को चालू रखने हेतु अनिवार्य, समय सीमा के बाद करने पर विलंब शुल्क लगता है।

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Required Documents

पैन कार्ड
मेल खाते नाम/जन्मतिथि वाला आधार कार्ड
विलंब शुल्क भुगतान रसीद (यदि समय सीमा के बाद लिंक कर रहे हों)

Step-by-Step Process

1

लिंक स्थिति जांचें

incometax.gov.in पर, यह जांचने के लिए कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं, 'Link Aadhaar Status' का उपयोग करें (लॉगिन की आवश्यकता नहीं)।

2

विलंब शुल्क भुगतान करें (यदि लागू हो)

यदि समय सीमा के बाद लिंक कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले 'e-Pay Tax' के तहत 'Other Receipts' चुनकर ₹1,000 का विलंब शुल्क भुगतान करें।

3

लिंक अनुरोध जमा करें

'Link Aadhaar' पर जाएं, अपना पैन व आधार नंबर दर्ज करें, और अनुरोध जमा करें।

4

OTP से सत्यापित करें

अनुरोध पूरा करने के लिए अपने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से पुष्टि करें।

5

बाद में लिंकिंग स्थिति जांचें

लिंकिंग आमतौर पर कुछ घंटों से कुछ दिनों में पूरी हो जाती है; पुष्टि के लिए 'Link Aadhaar Status' दोबारा जांचें।

Pro Tips & Warnings