विधवा पेंशन योजना आवेदन
बीपीएल विधवा के बैंक खाते में सीधे मासिक पेंशन प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के लिए अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन करें।
Required Documents
Step-by-Step Process
पात्रता की पुष्टि करें
जांचें कि आप अपने राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा (आमतौर पर 40-59 वर्ष, 60 वर्ष से वृद्धावस्था पेंशन लागू) के भीतर विधवा हैं और NSAP मानदंडों के अनुसार बीपीएल परिवार से हैं।
आवेदन पत्र प्राप्त करें
ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय, खंड विकास कार्यालय (BDO), या अपने राज्य के समाज कल्याण/NSAP पोर्टल से विधवा पेंशन आवेदन पत्र प्राप्त करें।
दस्तावेजों सहित फॉर्म जमा करें
मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, बीपीएल/आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की प्रति संलग्न करें, फिर भरा हुआ फॉर्म पंचायत/तहसील/वार्ड कार्यालय में जमा करें या राज्य NSAP/पेंशन पोर्टल पर अपलोड करें।
स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन
ग्राम राजस्व अधिकारी/तहसीलदार या बीडीओ मंजूरी की सिफारिश करने से पहले विधवा की आय, निवास और परिवार विवरण की पुष्टि करता है, कभी-कभी फील्ड विजिट के माध्यम से।
मंजूरी और DBT भुगतान
जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, मासिक पेंशन (केंद्रीय हिस्सा और राज्य द्वारा जोड़ी गई अतिरिक्त राशि) हर महीने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से विधवा के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे जमा होती है।
Pro Tips & Warnings
- केंद्रीय NSAP योगदान 40-79 वर्ष की आयु के लिए केवल 300 रुपये/माह है (80 वर्ष से 500 रुपये); अधिकांश वास्तविक पेंशन राशि राज्य की अतिरिक्त राशि से आती है, इसलिए कुल राशि राज्य अनुसार बहुत भिन्न होती है।
- अधिकांश राज्यों में जो विधवा पहले से वृद्धावस्था पेंशन या किसी अन्य NSAP पेंशन घटक प्राप्त कर रही है, वह एक साथ विधवा पेंशन का दावा नहीं कर सकती - दोहरे लाभ प्रतिबंध की जांच करें।
- अपने बैंक खाते को आधार से जोड़े रखें और बैंक के साथ मोबाइल नंबर अपडेट करें, क्योंकि DBT भुगतान और स्थिति अलर्ट इन पर निर्भर करते हैं।