पीएम फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदा, कीट व रोग से होने वाले उपज नुकसान से बीमित करती है, जिसमें किसान बीमित राशि का केवल 1.5-5% मामूली प्रीमियम चुकाते हैं जबकि शेष सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, इसके लिए pmfby.gov.in या बैंकों के माध्यम से आवेदन किया जाता है।

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Required Documents

फसल व बोई गई भूमि दर्शाने वाला भूमि रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी) या बटाईदार किसान का बुवाई प्रमाण पत्र/समझौता
प्रीमियम कटौती व दावा भुगतान के लिए आधार कार्ड व बैंक पासबुक
गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बुवाई का स्व-घोषणा पत्र/प्रमाण (पटवारी/ग्राम पंचायत से बुवाई प्रमाण पत्र)

Step-by-Step Process

1

अपने क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसल व अंतिम तिथि जांचें

पुष्टि करें कि आपका जिला व अधिसूचित फसल मौसम (खरीफ/रबी) के लिए कवर है और नामांकन की अंतिम तिथि नोट करें, क्योंकि PMFBY ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है और अन्य के लिए वैकल्पिक।

2

ऑनलाइन या बैंक/CSC के माध्यम से नामांकन करें

ऋणी किसान ऋण वितरण के समय बैंक द्वारा स्वतः नामांकित होते हैं जब तक वे लिखित रूप में अस्वीकार न करें; गैर-ऋणी किसान pmfby.gov.in पर या बैंक/CSC पर भूमि व बुवाई विवरण के साथ आवेदन करते हैं।

3

सब्सिडी युक्त प्रीमियम का भुगतान करें

केवल अपने हिस्से का प्रीमियम चुकाएं - खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% - शेष केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी दी जाती है।

4

72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना दें

स्थानीय आपदा (ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़) की स्थिति में, घटना के 72 घंटों के भीतर Crop Insurance ऐप, हेल्पलाइन, या बैंक/बीमा कंपनी के माध्यम से नुकसान की सूचना दें।

5

सत्यापन व दावा निपटान

नुकसान का आकलन Crop Cutting Experiments (CCE) या सैटेलाइट/ड्रोन आधारित उपज अनुमान से किया जाता है, और दावा राशि सीधे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाती है।

Pro Tips & Warnings