ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण

एक्सपायरी से 1 वर्ष पहले या एक्सपायरी के 5 वर्ष के भीतर सारथी/परिवहन पोर्टल के माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन नवीनीकृत करें, यदि आप 40 वर्ष से अधिक (या अधिकांश राज्यों में कमर्शियल DL के लिए 50 वर्ष से अधिक) के हैं तो फॉर्म 1A मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

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Required Documents

मौजूदा/समाप्त ड्राइविंग लाइसेंस (मूल या नंबर)
पंजीकृत डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म 1A मेडिकल प्रमाण पत्र (40 वर्ष से अधिक आयु के लिए अनिवार्य)
हाल की पासपोर्ट साइज़ फोटो और स्कैन किया गया हस्ताक्षर

Step-by-Step Process

1

DL नवीनीकरण के लिए फॉर्म 9 भरें

parivahan.gov.in > 'Driving Licence Related Services' > 'Renewal of DL' पर जाएं और अपने मौजूदा DL नंबर व व्यक्तिगत विवरण के साथ फॉर्म 9 भरें।

2

लागू होने पर मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करें

यदि आप 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं (या कमर्शियल DL धारक/नवीनीकरण कर रहे हैं), तो पंजीकृत चिकित्सक से फॉर्म 1A पर हस्ताक्षर करवाएं और स्कैन प्रति अपलोड करें।

3

शुल्क का भुगतान करें (और यदि समाप्त हो गया है तो विलंब शुल्क)

ऑनलाइन नवीनीकरण शुल्क भुगतान करें; यदि आपका DL पहले ही समाप्त हो चुका है, तो कितने वर्ष बीत गए हैं इसके आधार पर अतिरिक्त विलंब शुल्क लागू होता है (5 वर्ष तक, इसके बाद आपको नया टेस्ट देना पड़ सकता है)।

4

आधार ई-केवाईसी बुक करें या RTO जाएं

जहां उपलब्ध हो वहां आधार-आधारित ई-केवाईसी/ई-साइन पूरा करें, या बायोमेट्रिक सत्यापन व फोटो कैप्चर के लिए व्यक्तिगत रूप से RTO जाने हेतु स्लॉट बुक करें।

5

नवीनीकृत DL को ट्रैक करें और प्राप्त करें

पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करें; नवीनीकृत स्मार्ट-कार्ड DL डाक द्वारा भेजा जाता है, आमतौर पर अगले 10 वर्षों के लिए वैध होता है (कुछ श्रेणियों के लिए 40 वर्ष के बाद 5 वर्ष)।

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