जीएसटी पंजीकरण
GST पोर्टल के माध्यम से वस्तु व सेवा कर (GST) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें - एक बार आपके व्यवसाय का टर्नओवर सीमा पार करने पर अनिवार्य, या इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ हेतु वैकल्पिक।
GST Council Circular Update: GST Council issued Circular 250/07/2025-GST on 24-06-2025: "Reviewing authority, Revisional Authority and Appellate Authority in respect of orders passed by Common Adjudicating Authority (CAA) for show cause notices issued by DGGI" — read the full circular (PDF) on the official GST Council site.
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Required Documents
Step-by-Step Process
1
TRN जनरेट करें
gst.gov.in पर, 'Services > Registration > New Registration' पर जाएं और पैन, मोबाइल व ईमेल OTP सत्यापन का उपयोग कर एक अस्थायी संदर्भ संख्या (TRN) जनरेट करें।
2
आवेदन का भाग B भरें
TRN से लॉगिन करें और व्यवसाय विवरण, प्रमोटर/पार्टनर की जानकारी व व्यवसाय के प्रमुख स्थान को भरें।
3
दस्तावेज़ अपलोड करें
पैन, पते का प्रमाण, बैंक खाता प्रमाण व मालिकों/भागीदारों की तस्वीरें अपलोड करें।
4
e-Sign या DSC से जमा करें
प्रोप्राइटरशिप के लिए आधार e-Sign (OTP) या कंपनियों/LLP के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (DSC) से सत्यापित व जमा करें।
5
GSTIN प्राप्त करें
सत्यापन के बाद (आमतौर पर 3-7 कार्यदिवस), आपको अपना 15-अंकीय GST पहचान संख्या (GSTIN) व पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलेगा।
Pro Tips & Warnings
- अधिकांश राज्यों में वस्तुओं के लिए वार्षिक टर्नओवर ₹40 लाख (सेवाओं के लिए ₹20 लाख) पार करने पर GST पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन इससे कम पर भी स्वैच्छिक पंजीकरण की अनुमति है।
- यदि आपका टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से कम है तो सरल त्रैमासिक रिटर्न व कम कर दरों के लिए कंपोजीशन स्कीम चुनें, लेकिन आप इनपुट टैक्स क्रेडिट खो देंगे।
- कानून के अनुसार अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर GSTIN प्रमाण पत्र प्रदर्शित रखें, और किसी अवधि में व्यावसायिक गतिविधि न होने पर भी रिटर्न दाखिल करें।