ईपीएफ ऑनलाइन निकासी
अधिकतर दावा प्रकारों के लिए नियोक्ता के हस्ताक्षर की आवश्यकता के बिना, आधार-आधारित OTP सत्यापन का उपयोग कर UAN सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से अपना EPF बैलेंस ऑनलाइन निकालें।
Required Documents
Step-by-Step Process
UAN सक्रिय करें और KYC लिंक करें
EPFO सदस्य पोर्टल पर अपना UAN सक्रिय करें और सुनिश्चित करें कि आधार, पैन व बैंक विवरण आपके नियोक्ता द्वारा सीड और KYC-सत्यापित हैं।
सदस्य पोर्टल में लॉगिन करें
unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें, फिर पंजीकृत मोबाइल पर भेजे गए OTP से सत्यापित करें।
ऑनलाइन दावा चुनें (फॉर्म 31/19/10C)
'Online Services' > 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर जाएं और निकासी का प्रकार चुनें - पूर्ण अंतिम निपटान, पेंशन निकासी, या आंशिक अग्रिम।
बैंक विवरण सत्यापित करें और जमा करें
अपने सीड किए गए बैंक खाते की पुष्टि करें, अनुरोध पर स्कैन किया गया चेक/पासबुक अपलोड करें, और आधार OTP ई-हस्ताक्षर से जमा करें।
दावे की स्थिति ट्रैक करें
पोर्टल पर 'Track Claim Status' के तहत अपने दावे को ट्रैक करें; अधिकांश ऑनलाइन दावे 5-20 दिनों में संसाधित व जमा हो जाते हैं।
Pro Tips & Warnings
- 5 वर्ष की निरंतर सेवा से पहले पूर्ण EPF निकासी पर TDS लगता है जब तक आप फॉर्म 15G/15H जमा न करें और आपका पैन लिंक न हो।
- चिकित्सा, विवाह या आवास आवश्यकताओं के लिए आंशिक (अग्रिम) निकासी के लिए नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और इसके अपने पात्रता नियम हैं।
- यदि आपका KYC नियोक्ता द्वारा ऑनलाइन सत्यापित नहीं है, तो दावा अस्वीकृत हो जाएगा - आवेदन से पहले 'KYC' टैब की स्थिति जांचें।