ईपीएफ ऑनलाइन निकासी

अधिकतर दावा प्रकारों के लिए नियोक्ता के हस्ताक्षर की आवश्यकता के बिना, आधार-आधारित OTP सत्यापन का उपयोग कर UAN सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से अपना EPF बैलेंस ऑनलाइन निकालें।

⚡ Open the interactive step tracker & chat assistant → 🔗 Visit the official government portal →

Required Documents

आधार-लिंक्ड मोबाइल के साथ सक्रिय UAN
UAN पोर्टल पर लिंक्ड व KYC-सत्यापित बैंक खाता
स्कैन किया गया कैंसल चेक या बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ

Step-by-Step Process

1

UAN सक्रिय करें और KYC लिंक करें

EPFO सदस्य पोर्टल पर अपना UAN सक्रिय करें और सुनिश्चित करें कि आधार, पैन व बैंक विवरण आपके नियोक्ता द्वारा सीड और KYC-सत्यापित हैं।

2

सदस्य पोर्टल में लॉगिन करें

unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें, फिर पंजीकृत मोबाइल पर भेजे गए OTP से सत्यापित करें।

3

ऑनलाइन दावा चुनें (फॉर्म 31/19/10C)

'Online Services' > 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर जाएं और निकासी का प्रकार चुनें - पूर्ण अंतिम निपटान, पेंशन निकासी, या आंशिक अग्रिम।

4

बैंक विवरण सत्यापित करें और जमा करें

अपने सीड किए गए बैंक खाते की पुष्टि करें, अनुरोध पर स्कैन किया गया चेक/पासबुक अपलोड करें, और आधार OTP ई-हस्ताक्षर से जमा करें।

5

दावे की स्थिति ट्रैक करें

पोर्टल पर 'Track Claim Status' के तहत अपने दावे को ट्रैक करें; अधिकांश ऑनलाइन दावे 5-20 दिनों में संसाधित व जमा हो जाते हैं।

Pro Tips & Warnings