पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के तहत पक्के मकान के लिए आवेदन करें, जो SECC 2011/आवास+ सर्वेक्षण से पहचाने गए बेघर और कच्चे मकान वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को PMAY-G पोर्टल के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
Required Documents
Step-by-Step Process
पात्रता जांचें
पात्रता SECC 2011/आवास+ सर्वेक्षण पर आधारित है - बेघर परिवार या निर्दिष्ट वंचन मानदंडों के तहत कच्चे/जर्जर मकान में रहने वाले परिवार पात्र होते हैं।
Awaas+ सर्वेक्षण में सूचीकरण सत्यापित करें
यदि पहले से स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं हैं, तो चल रहे Awaas+ सर्वेक्षण के तहत अपनी ग्राम पंचायत या खंड विकास कार्यालय के माध्यम से सर्वे कराएं और सूचीबद्ध हों।
लाभार्थी सूची में नाम सत्यापित करें
pmayg.dord.gov.in पर लाभार्थी सूची में अपना नाम और पंजीकरण संख्या जांचें, या ग्राम सभा द्वारा सूची के सार्वजनिक प्रदर्शन के माध्यम से।
बैंक खाता जोड़ें और जियो-टैगिंग पूरी करें
DBT भुगतान के लिए आधार से जुड़ा बैंक खाता जोड़ें, और प्रस्तावित मकान निर्माण स्थल की AwaasSoft प्रणाली में जियो-टैगिंग कराएं।
निर्माण और किस्त जारी होना
मकान को चरणों में बनाएं - कुल सहायता (मैदानी क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख रुपये, पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये) की किस्तें प्रत्येक चरण के जियो-टैग फोटो सत्यापन के बाद DBT के माध्यम से जारी की जाती हैं।
Pro Tips & Warnings
- मुख्य पात्रता नियम यह है कि परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए - इसे सर्वेक्षण के दौरान सत्यापित किया जाता है।
- इस योजना को मनरेगा के निर्माण श्रम हेतु 90 दिन के अकुशल मजदूरी समर्थन और स्वच्छ भारत मिशन की शौचालय सहायता के साथ जोड़ें।
- अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता सक्रिय और सही तरीके से लिंक रखें - DBT किस्त में देरी अक्सर सीडिंग बेमेल के कारण होती है।