पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के तहत पक्के मकान के लिए आवेदन करें, जो SECC 2011/आवास+ सर्वेक्षण से पहचाने गए बेघर और कच्चे मकान वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को PMAY-G पोर्टल के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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Required Documents

मनरेगा जॉब कार्ड नंबर, यदि उपलब्ध हो
DBT हस्तांतरण हेतु आधार से जुड़ा बैंक खाता
SECC 2011/आवास+ लाभार्थी संदर्भ संख्या

Step-by-Step Process

1

पात्रता जांचें

पात्रता SECC 2011/आवास+ सर्वेक्षण पर आधारित है - बेघर परिवार या निर्दिष्ट वंचन मानदंडों के तहत कच्चे/जर्जर मकान में रहने वाले परिवार पात्र होते हैं।

2

Awaas+ सर्वेक्षण में सूचीकरण सत्यापित करें

यदि पहले से स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं हैं, तो चल रहे Awaas+ सर्वेक्षण के तहत अपनी ग्राम पंचायत या खंड विकास कार्यालय के माध्यम से सर्वे कराएं और सूचीबद्ध हों।

3

लाभार्थी सूची में नाम सत्यापित करें

pmayg.dord.gov.in पर लाभार्थी सूची में अपना नाम और पंजीकरण संख्या जांचें, या ग्राम सभा द्वारा सूची के सार्वजनिक प्रदर्शन के माध्यम से।

4

बैंक खाता जोड़ें और जियो-टैगिंग पूरी करें

DBT भुगतान के लिए आधार से जुड़ा बैंक खाता जोड़ें, और प्रस्तावित मकान निर्माण स्थल की AwaasSoft प्रणाली में जियो-टैगिंग कराएं।

5

निर्माण और किस्त जारी होना

मकान को चरणों में बनाएं - कुल सहायता (मैदानी क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख रुपये, पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये) की किस्तें प्रत्येक चरण के जियो-टैग फोटो सत्यापन के बाद DBT के माध्यम से जारी की जाती हैं।

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