ट्रैक्टर सरकारी सब्सिडी

किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 20-50% सब्सिडी मिल सकती है (SC/ST, महिलाओं व छोटे/सीमांत किसानों के लिए अधिक), यह सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) के तहत दी जाती है, जिसके लिए agrimachinery.nic.in से जुड़े राज्य कृषि विभाग पोर्टल पर आवेदन किया जाता है।

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Required Documents

किसान के पास कृषि भूमि होने को दर्शाने वाला भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड या पट्टा दस्तावेज़
DBT सब्सिडी हस्तांतरण के लिए आधार कार्ड व बैंक पासबुक
अधिकृत ट्रैक्टर डीलर से कोटेशन/टैक्स इनवॉइस व ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट/CMVR प्रमाण पत्र

Step-by-Step Process

1

पात्रता व सब्सिडी स्लैब जांचें

पुष्टि करें कि आपने पिछले 7-10 वर्षों में ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं ली है (योजना की कूलिंग अवधि) और राज्य कृषि पोर्टल पर अपनी श्रेणी का सब्सिडी प्रतिशत जांचें (SC/ST/महिलाओं/छोटे किसानों के लिए अधिक)।

2

राज्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें

भूमि, आधार व बैंक विवरण के साथ अपने राज्य के कृषि मशीनीकरण पोर्टल (agrimachinery.nic.in से लिंक्ड) या DBT कृषि पोर्टल पर आवेदन करें, सूचीबद्ध निर्माताओं में से ट्रैक्टर मॉडल चुनें।

3

लकी ड्रॉ/पहले आओ-पहले पाओ चयन

कई राज्य जिले के वार्षिक लक्ष्य/बजट के मुकाबले कंप्यूटरीकृत लकी ड्रॉ या पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों का चयन करते हैं।

4

ट्रैक्टर खरीदें और बिल जमा करें

चयन के बाद अधिकृत डीलर से ट्रैक्टर खरीदें, और पोर्टल पर इनवॉइस, चेसिस/इंजन नंबर व डीलर की डिलीवरी रिपोर्ट अपलोड करें।

5

भौतिक सत्यापन व सब्सिडी जारी होना

कृषि विभाग का अधिकारी आपके परिसर में ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन करता है, जिसके बाद सब्सिडी राशि DBT के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाती है।

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