रोड टैक्स ऑनलाइन भुगतान

वाहन/परिवहन पोर्टल के माध्यम से अपने वाहन का रोड टैक्स (राज्य व वाहन प्रकार के आधार पर, एकमुश्त या वार्षिक) ऑनलाइन भुगतान करें, जो पंजीकरण नंबर का उपयोग कर आपके वाहन का विवरण स्वतः प्राप्त करता है।

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Required Documents

वाहन पंजीकरण संख्या (RC पर छपी हुई)
पिछली रोड टैक्स भुगतान रसीद (नवीनीकरण/सत्यापन के लिए)
ऑनलाइन भुगतान विधि - नेट बैंकिंग, कार्ड, या UPI

Step-by-Step Process

1

Vahan की टैक्स भुगतान सेवा पर जाएं

vahan.parivahan.gov.in > 'Online Services' > 'Pay your Tax' पर जाएं और अपना राज्य चुनें।

2

वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें

सत्यापन के लिए अपने वाहन का RC नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें; सिस्टम आपके वाहन वर्ग, ईंधन प्रकार और मौजूदा टैक्स स्थिति प्राप्त करता है।

3

लागू टैक्स राशि और अवधि जांचें

गणना की गई टैक्स राशि की समीक्षा करें - निजी वाहन आमतौर पर खरीद पर एकमुश्त आजीवन टैक्स देते हैं, जबकि कमर्शियल/ट्रांसपोर्ट वाहन त्रैमासिक या वार्षिक भुगतान करते हैं।

4

ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें

नेट बैंकिंग, कार्ड, या UPI के माध्यम से भुगतान करें; ई-रसीद डाउनलोड और सहेजें क्योंकि RTO विज़िट, बीमा नवीनीकरण, या वाहन पुनर्विक्रय के दौरान इसकी आवश्यकता हो सकती है।

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