रोड टैक्स ऑनलाइन भुगतान
वाहन/परिवहन पोर्टल के माध्यम से अपने वाहन का रोड टैक्स (राज्य व वाहन प्रकार के आधार पर, एकमुश्त या वार्षिक) ऑनलाइन भुगतान करें, जो पंजीकरण नंबर का उपयोग कर आपके वाहन का विवरण स्वतः प्राप्त करता है।
Required Documents
Step-by-Step Process
Vahan की टैक्स भुगतान सेवा पर जाएं
vahan.parivahan.gov.in > 'Online Services' > 'Pay your Tax' पर जाएं और अपना राज्य चुनें।
वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें
सत्यापन के लिए अपने वाहन का RC नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें; सिस्टम आपके वाहन वर्ग, ईंधन प्रकार और मौजूदा टैक्स स्थिति प्राप्त करता है।
लागू टैक्स राशि और अवधि जांचें
गणना की गई टैक्स राशि की समीक्षा करें - निजी वाहन आमतौर पर खरीद पर एकमुश्त आजीवन टैक्स देते हैं, जबकि कमर्शियल/ट्रांसपोर्ट वाहन त्रैमासिक या वार्षिक भुगतान करते हैं।
ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें
नेट बैंकिंग, कार्ड, या UPI के माध्यम से भुगतान करें; ई-रसीद डाउनलोड और सहेजें क्योंकि RTO विज़िट, बीमा नवीनीकरण, या वाहन पुनर्विक्रय के दौरान इसकी आवश्यकता हो सकती है।
Pro Tips & Warnings
- निजी कारें और दोपहिया वाहन आमतौर पर पंजीकरण के समय एक बार आजीवन रोड टैक्स देते हैं, इसलिए बार-बार 'रोड टैक्स भुगतान' मुख्यतः कमर्शियल/ट्रांसपोर्ट वाहनों और राज्यों के बीच स्थानांतरित वाहनों पर लागू होता है।
- यदि आपने अपना वाहन स्थायी रूप से नए राज्य में स्थानांतरित किया है, तो आपको उस राज्य का रोड टैक्स फिर से देना पड़ सकता है, कभी-कभी मूल राज्य से आंशिक धनवापसी का दावा किया जा सकता है।
- अपनी टैक्स रसीद की डिजिटल और प्रिंट दोनों प्रतियां रखें, क्योंकि Vahan के केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड के बावजूद कुछ राज्य अभी भी भौतिक दस्तावेज जांच के दौरान इसकी मांग करते हैं।